September 14, 2025

Uttarakhand jansamvad

Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार,India time TV

29 को जारी होगा प्रधान पद का अनंतिम आरक्षण


  1. 29 को जारी होगा प्रधान पद का अनंतिम आरक्षण
    हरिद्वार। त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रधान व प्रमुख पदों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर ग्राम पंचायत कार्यालय क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगाकर प्रदर्शित किया जायेगा तथा निम्न समय सारणी के अनुसार आपत्तियाँ प्राप्त कर तथा उसका निस्तारण कर आरक्षण के अंतिम प्रस्ताव पंचायतीराज निदेशालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी ने बताया है कि 29 नवंबर को आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन होगा।
    30 नवंबर को आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियाँ प्राप्त की जाएगी। दो दिसंबर से 5 दिसंबर तक जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 6 दिसंबर को आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन होगा।
    सात दिसंबर को आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध आ जाएगा। 8 दिसंबर को निदेशालय द्वारा आरक्षण प्रस्ताव शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा।
    कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति हो (चाहे पूर्व में उसकी कोई आपत्ति हो अथवा नहीं) प्रस्तावों के प्रकाशन की उक्त अवधि में प्रस्तावित आरक्षण के विरुद्ध आपत्तियाँ खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। प्रकाशन की अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्तियाँ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर प्रत्येक आपत्ति का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण निर्धारित तिथि को किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि आपत्तिकर्ता को मौखिक सुनवाई का अवसर जब तक वह आवश्यक न समझे प्रदान करें और आरक्षित स्थानों और पदों को अंतिम रूप देते हुए आरक्षित स्थानों और पदों की सूची का जनसाधारण की सूचना हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के सूचना पट पर प्रकाशन किया जायेगा। बता दे कि आज आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी होते ही पंचायत राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। यदि इस बीच कोई बड़ा घटनाक्रम न हुआ तो चुनाव होना तय है । जिस कारण प्रधान व अन्य पदों के दावेदारों की अचानक सक्रियता बढ़ गई है। जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यह याचिका हाईकोर्ट में दायर है जिस पर कल सुनवाई होनी थी लेकिन याचिका नंबर पर ना आने के कारण कल सुनवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन आरक्षण को लेकर जारी किया गया शासनादेश सरकार ने हाई कोर्ट को उपलब्ध करा दिया है।

प्रमुख खबरे